वाहन में आग लगाने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया

रतलाम । मुख्य न्याययिक मजिस्ट्रेट रतलाम निलेश कुमार जिरेती ने आरोपी महेन्द्र कुमार लोहार पिता कैलाश लोहार उम्र 27 साल नि. भण्डारी गली रतलाम की जमानत के आवेदन को निरस्त कर दिया है । उक्त मामले में पैरवीकर्ता श्रीमति प्रेमलता मण्डलोई, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रतलाम द्वारा की गई । अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी शिव मनावरे ने बताया है कि दिनांक 20.06.2020 को थाना स्टेश्न रोड रतलाम पर फरियादीया गायत्री पिता मोहनलाल निवासी भंडारी गली ब्रहामणों का वास रतलाम मे उपस्थित होकर घटना बताई की रात्री लगभग 11.00 बजे वह जब घर के अन्दर सो गई थी और उसकी सूजूकी एक्सेस स्कूटी घर के बाहर खडी थी। रात्री लगभग 12.45 बजे घर में से आग की लपटे दिखी तो गली से बाहर निकल कर देखा तो उसकी सूजूकी एक्सेस मोटर सायकल जल रही थी। आग को उसने व मोहल्ले वाले लोगों ने बुझाया उसकी स्कूटी पूरी तरह आग में जल गई थी और घर का दरवाजा भी जल गया था। उक्त सूचना पर से थाना स्टेश्न रोड पर आगजनी क्र. 02/2020 दर्ज कर सहायक निरीक्षक आई.एम.खान द्वारा तत्काल जाच में लिया गया। जो जांच मे उक्त घटना को आरोपी महेन्द्र पिता कैलाश्? लोहार निवासी भंडारी गली रतलाम के द्वारा कारित करना तथा फरियादीया गायत्री द्वारा घटना के एक दिन पूर्व आरोपी महेन्द्र को उसकी एक्सेस स्कूटी पर बैठने से मना किया था इसी बात पर आरोपी द्वारा घटना को अंजाम दिया जाना पाये जाने से आरोपी के विरूद्ध थाने पर प्रकरण धारा 435,436 भादवि में प्रकरण दर्ज किया गया। दिनांक 27.06.2020 को गिरफ्तार किया जाकर वी.सी के माध्यम से न्यायालय मे प्रस्तुत किया था जहां से आरोपी को जेल भेजा गया था। दिनांक 11.07.2020 को माननीय न्यायालय मे आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन पर सुनवाई की गई। जिसमें शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमति प्रेमलता मण्डलोई द्वारा तर्क प्रस्तुत किए गये। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।