फर्जी आम मुख्त्यार नामा लिखवाकर फर्जी रजिस्‍ट्री कराने वाले 5 आरोपियों को सजा

शाजापुर। न्यायालय श्रीमान चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपीगण देवबाई पति रामप्रसाद खाती उम्र 70 वर्ष निवासी पोलायकलॉ तथा निर्मलाबाई पति चंद्रशेखर खाती उम्र 37 वर्ष निवासी खाटसुर को धारा 419/34 भादवि में 1-1 वर्ष सश्रम कारावास , धारा 467/34 भादवि में 3-3 वर्ष सश्रम कारावास, धारा 468/34 भादवि में 2-2 वर्ष सश्रम कारावास एवं धारा 471/34 भादवि में 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000-1000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया, आरोपी चंद्रशेखर पिता भगवानसिंह खाती उम्र 41 वर्ष निवासी खाटसूर तथा मुकेश पिता माखनसिंह खाती उम्र 52 वर्ष निवासी खाटसुर को धारा419/120 बी भादवि में 1-1 वर्ष सश्रम कारावास, धारा 467/120 बी भादवि में 3-3 वर्ष सश्रम कारावास, धारा 468/120 बी भादवि में 2-2 वर्ष सश्रम कारावास और 1000-1000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया, आरोपी अवधेश पिता घीसीलाल परमार उम्र 47 वर्ष निवासी शेरपुरा को धारा 467/120 बी भादवि में 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं धारा 468/120 बी भादवि में 2 वर्ष सश्रम कारावास, धारा 471/120 बी में 3 वर्ष सश्रम कारावास और 1000-1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 27/10/2014 को एक लेखी आवेदन पत्र फरियादी रामेश्वर ने थाना अवन्तिपुर बडोदिया पर इस आशय का दिया कि, उसने ग्राम देवली में मोहनलाल पिता रामचरण खाती एवं देवबाई पुत्री बिजा पत्नी पुनमचंद खाती निवासी पोलायकलां से वर्ष 1985 में अस्सी हजार रूपये में जमीन खरीदी थी, जिसकी रजिस्‍ट्री नही कराई थी । उक्त जमीन का आधिपत्य प्राप्त कर जमीन का लाभ लेता आ रहा था। उक्त जमीन को आरोपीया देवबाई पुत्री बिजा पति रामप्रसाद खाती निवासी पोलायकलां के द्वारा फर्जी मुख्तियार नामा आरोपीया निर्मला बाई पुत्री विजयसिंह पति चंद्रशेखर खाती निवासी पोलायकलां के पक्ष में किया गया। उसी फर्जी मुख्तियारनामा के आधार पर निर्मलाबाई ने अपनी ही मॉ केशर बाई पति स्व. विजयसिंह खाती निवासी खाटसुर को फर्जी रजिस्ट्री करवाकर जमीन उसके नाम करवा दी । जबकि निर्मला बाई, केशर बाई की पुत्री है व निर्मला बाई ने देवबाई पुत्री विजा पति रामप्रसाद निवासी पोलायकलां की पहचान फोटो मे गलत बताकर पहचान की गई। जबकि वह देवबाई पुत्री रणछोड पति रामप्रसाद है। इस प्रकार कागजो में हेराफेरी कर फर्जी रजिस्ट्री करवाकर कागजो में कुटरचना की । इसमें इन लोगो का सहयोग आरोपीगण अवधेश, मुकेश वर्मा, चंद्रशेखर द्वारा किया गया। पुलिस द्वारा अनुसंधान उपरांत आरोपित के विरूद्व सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया ।
अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपीयो को दोषसिद्व किया गया ।
उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी संजय मोरे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा माननीय उपसंचालक ‘’अभियोजन’’ महोदय शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी जी के मार्गदर्शन में की गई ।