दोस्त की हत्या करने वाले आरोपीगण को आजीवन कारावास

शाजापुर। माननीय न्यायालय विशेष न्या‍याधीश(एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम) एवं प्रथम अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश महोदय, शाजापुर म.प्र. द्वारा आरोपी कमल प्रजापति पिता भेरूलाल प्रजापति उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम धाराखेडी एवं रामेश्वर सौराष्ट्रीय पिता श्रीराम सौराष्ट्रीय उम्र 22 साल निवासी ग्राम धाराखेडी को भादवि की धारा 302/34 में दोषी पाते हुए, दोनो आरोपीगणों को आजीवन कारावास एवं 2000-2000/- रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
उपसंचालक अभियोजन प्रेमलता सोलंकी जिला शाजापुर ने बताया कि, घटना दिनांक 27/07/2020 को सुबह ग्राम धाराखेडी में धर्मेन्द्र पिता माखन पाटीदार उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम धाराखेडी की लाश उसी के मक्का के खेत में पडी मिली थी। पुलिस थाना कोतवाली, शाजापुर ने अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया। पुलिस ने अनुसंधान में पाया कि आरोपी कमल व रामेश्वर जो कि धर्मेन्द्र (मृतक) के दोस्त थे दिनांक 26/07/2020 को पार्टी करने के बहाने मृतक को उसी के खेत पर ले गये व शराब पिलाई। पश्चात रस्सी से गला घोट दिया व मृतक की जेब से एटीएम व मोबाईल निकाल लिये ताकि मृतक के खाते में जमा राशि एटीएम के माध्यम से निकाल सके। घटना के दो दिन बाद आरोपी रामेश्वर ने एटीएम से पैसे निकाले व दोनेा आरोपियों ने बॉट लिये। एटीएम मशीन में लगे सीसीटीव्ही फुटेज से पुलिस आरोपीगण तक पहॅुची व उनके विरूद्ध आगामी कार्यवाही कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया था।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी उपसंचालक (अभियोजन) सुश्री प्रेमलता सोलंकी शाजापुर एवं श्री रमेश सोलंकी, अतिरिक्ति जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर द्वारा की गई। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये आरोपीगण को दण्डित किया ।