चिट फण्ड कम्पनी और आत्महत्या का दुष्प्रेरण करने वाले आरोपियों की जमानत हुई निरस्त

बड़वानी | द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा श्रीमती कृष्णा परस्ते ने पारित अपने आदेश मे धारा 306, 420, 120बी, 406,408 भादवि के आरोपियों रविन्द्र जगताप और गौरव गोस्वामी निवासी बलवाडी सेंधवा की जमानत निरस्त कर जेल भेजने की कार्यवाही की है। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संजयपाल मोरे द्वारा की गई ।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया की आरोपी रमेश पिता हेमाजी मोलवा निवासी धार ने आर. के. आर. चिटफण्ड कम्पनी का कार्यालय सेंधवा मे खोला था। मृतक संतोष कड़ोले को अधिक कमीशन का लालच देकर रमेश मोलवा व उसके आफिस मैनेजर राहुल पाटील व कोषाधिकारी रविन्द्र जगताप निवासी बलवाडी (सेंधवा) तथा कर्मचारी भरत पाटील व गौरव गोस्वामी ने अपनी चिटफण्ड कम्पनी का एजेन्ट बनकर लोगों के खाते खुलवाकर रूपये जमा करवाने के लिये उकसाया। मृतक संतोष कडोले उक्त आरोपियों के झासें में आ गया और उसने उनके कहने के अनुसार सेंधवा तथा आस-पास के निवासी व गरीब लोगों के बचत खाते उक्त चिटफण्ड सोसाइटी मे खुलवाये और संबंधितो से राशि जमा कराई । इस राशि को उक्त आरोपी लेकर फरार हो गये। जिसके कारण खातेदार अपना बचत का पैसा संतोष से मांगने लगे तो संतोष आर. के. आर. एग्रो कम्पनी सेंधवा शाखा स्थित शाखा कार्यालय तथा बड़वानी स्थित मुख्य कार्यालय पर गया । जहॉ पर उसे ताला लगा हुआ मिला । इस पर उसने अपने पदाधिकारियों को फोन लगाया, वह भी बंद मिले । इस पर उसने उक्त आरोपियों की शिकायत मार्च 2018 में पुलिस को भी की थी। बकायादारो की मांगो एवं कम्पनी के पदाधिकारियों के व्यवहार से परेशान होकर श्री संतोष ने 30 जून 2018 को आत्महत्या कर ली थी। जिस पर से पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयानों तथा शिकायत के आधार पर उक्त आरोपियों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपियो को न्यायालय में प्रस्तुत किया था।