दहेज के लिए प्रताडित करने वाले आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त

शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्‍यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी शुभम पिता रमेश चन्‍द्र सोलंकी निवासी 156 ब्रह्म्कुमारी आश्रम के पास विजयनगर शाजापुर का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया ।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार पीडिता ने एक लेखी आवेदन पत्र थाना अकोदिया पर प्रस्‍तुत किया कि, अरोपी शुभम कम दहेज देने की बात को लेकर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित कर जान से मारने की धमकी देता है । आरोपी पीडिता को कहता है कि तेरे पिता ने मुझे टू व्‍हीलर दी है मैने सोचा था की तु मेरे लिए फोर व्‍हीलर लेकर आयेगी। थाना अकोदिया पर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। मंगलवार को आरोपी का न्‍यायालय द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त किया गया।