रतलाम। रतलाम जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग रतलाम द्वारा परिवादी दिलीप पोरवाल निवासी गड़ावदिया रावटी के परिवाद में निर्माता कंपनी इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स एवं डीलर शशांक ऑटोमोबाइल जावरा के विरुद्ध आदेश पारित कर साठ दिवस की अवधि में परिवादी को विक्रय किए गए दोषपूर्ण ट्रैक्टर को वापस प्राप्त कर उसके स्थान पर उसी मॉडल का नवीन ट्रैक्टर नवीन वारंटी के साथ प्रदान करें यदि कंपनी नवीन ट्रैक्टर प्रदान करने में असमर्थ रहता है तो विपक्षी क्रमांक एक परिवादी को उक्त ट्रैक्टर की कीमत 6,80000/- उक्त अवधि में अदा करेगा विपक्षीगंण संयुक्त एवं पृथक्तः आदेश दिनांक से साथ दिवस के अंदर क्षतिपूर्ति राशि रुपए 30000/- व व्यय राशि रुपए 2000/- भी अदा करेगा के आदेश पीठ अध्यक्ष श्री मुकेश कुमार तिवारी एवं सदस्य श्रीमती जयमाला संघवी ने दिए।
परिवादी की ओर से अभिभाषाक सुनील पारिख ने परिवाद प्रस्तुत कर बताया था कि परिवादी द्वारा विपक्षी कमनी से दिनांक 19 /6/2021 को राशी रुपए 6 लाख 80 हजार अदा कर ट्रैक्टर क्रय किया था, ट्रैक्टर की 5 साल की गारंटी दी गई थी गारंटी समय में ही ट्रैक्टर में निर्माण दोस्त के कारण ट्रेक्टर अनुपयोगी हो गया जिस पर आवेदक ने डीलर एवं कंपनी में शिकायत की अनावेदक द्वारा ट्रैक्टर के इंजन को बदल दिया गया किंतु निर्माण दोष दूर नहीं हुए जिस पर परिवादी द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग में परिवार प्रस्तुत किया गया माननीय जिला आयोग द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत पाया की यह प्रकरण Res ipsa loquitur याने तथ्य स्वयं बोलते हे के साथ ही अभिभाषक पारिख द्वारा प्रस्तुत साक्ष एवं दस्तावेजों के आधार पर माना की विपक्षीगंण द्वारा बार-बार सुधार किए जाने के बावजूद कमियां दूर करने में असफल रहा है उक्त आधार पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाकर उपरोक्त आदेश पारित किया गया परिवादी की ओर से पैरवी अभिभाषक सुनील पारिख ने की।