निजि स्कूल की मान्यता निरस्त करने की धमकी देकर 15,000/- रूपए की रिश्वत लेने वाले भ्रष्टचारी तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी को 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2,000/- रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया

रतलाम । विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त उज्जैन के विशेष प्रकरण क्रमांक 03/2022 में विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) आदित्य रावत द्वारा दिनांक 30.07.2024 को पारित अपने निर्णय में रामेश्वर चौहान पिता खेमराज चौहान, उम्र 62 वर्ष तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी रतलाम को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 में दोषसिद्ध पाते हुऐ 04 वर्ष के सश्रम कारावास तथा राशि 2000/- रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित कर आरोपी को जेल भेजा गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक /सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री कृष्णकांत चौहान द्वारा की गई।
जिला अभियोजन अधिकारी जिला रतलाम श्री गोविन्द प्रसाद घाटिया एवं अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री विजय पारस के द्वारा बताया गया कि दिनांक 02.05.2019 को आवेदक सुखदेव पांचाल पिता रामचन्द्र पांचाल, उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम बन्नाखेडा, तहसील जावरा जिला रतलाम ने लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में उपस्थिति होकर एक लिखित शिकायत आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि मैं साई पब्लिक हाई स्कूल के नाम से बन्नाखेडा तहसील जावरा में विगत 05 वर्षो से संचालन करता हॅू। मैने अपने स्कूल में दिलीपसिंह के तीनों बच्चे निर्मलसिंह, निकिता एवं नरेन्द्र सिंह का प्रवेश दिया था, प्रवेश के समय पालक के द्वारा लिखित में आवेदन पत्र दिया गया था कि कुछ समय बाद टीसी व मार्कशीट की फोटोकॉपी जमा करना दूंगा। पालक के द्वारा लिखित में आवेदन देने के कारण बच्चों को स्कूल में प्रवेश देना अनिवार्य था। लेकिन अभी तक पालक के द्वारा टीसी व मार्कशीट की फोटोकॉपी जमा नही कराई गई है और पालक के द्वारा कहा गया है कि पूर्व में मेरे बच्चे सनसाईन स्कूल कुचडोद जिला मन्दसौर में अध्ययनरत थे। सनसाईन स्कूल कुचडोद के संचालक प्रकाश जैन निवासी मन्दसौर ने बच्चे के पालन को टीसी व मार्कशीट देने से मना कर दिया। पालक के द्वारा कई बार स्कूल में जाकर निवेदन करने पर भी टीसी व मार्कशीट नही दी। इस संबंध में बच्चे के पालक दिलीपसिंह ने जिला शिक्षा अधिकारी मन्दसौर को भी लिखित में आवेदन दिया था। किन्तु जिला शिक्षा कार्यालय मन्दसौर का कोई जवाब नही मिला। सनसाईन स्कूल कुचडोद के संचालक प्रकाश जैन ने जिला शिक्षा कार्यालय रतलाम में मेरे खिलाफ शिकायत कि जिसके बाद रामेश्वर चौहान जिला शिक्षा अधिकारी जिला रतलाम ने मेरे स्कूल की मान्यता निरस्त करने की धमकी देकर मुझसे 50,000/- रूपए रिश्वत की मांग की। इस पर उप पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह ठाकुर विपुस्था लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन ने रिश्वत की मांग की जाने की पुष्टि की जाने के लिए मुझे रिश्वत संबंधी वार्तालाप को गोपनीय रूप से रिकॉर्ड करने के लिए शासकीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर दिया तथा आरोपी रामेश्वर चौहान और आवेदक सुखदेव पांचाल के मध्य हुई रिश्वत संबंधी बातचीत की रिकॉर्डिंग कराई गई। आवेदक द्वारा आरोपी रामेश्वर चौहान से रिश्वत की राशि कम करने हेतु कहा गया तो वह मुझसे 15000/- रूपए की रिश्वत की राशि लेने के लिए राजी हो गया। तत्पश्चात रिश्वत की मांग प्रमाणित पाए जाने पर, विधिवत ट्रैप कार्यवाही दिनांक 06.05.2019 को कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला रतलाम में आरोपी रामेश्वर चौहान को आवेदक सुखदेव पांचाल से 15000/- रूपए रिश्वत लेते हुऐ लोकायुक्त के उप पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह ठाकुर के द्वारा ट्रेप किया गया। आवेदक सुखदेव पांचाल ने उप पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह ठाकुर को बताया कि वह कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला रतलाम के कक्ष में आरोपी रामेश्वर चौहान के मांगने पर मैने रिश्वत के 15,000/- उसके हाथ में दिये है, जो उसने अपने सामने की टेबल पर रख लिए है। विज्ञप्त पंच श्री प्रहलाद सिंह भाटी ने आरोपी रामेश्वर चौहान से रिश्वत की राशि के बारे में पूछा तो उसने बताया कि सुखेदव पांचाल से 15,000/- रूपए लेकर सामने की टेबल पर रख लिये है जिस पर विज्ञप्त पंच प्रहलाद सिंह भाटी ने आरोपी के सामने की टेबल पर रखे रूपए उठाये और गिने तो 500-500 रूपए के 30 नोट कुल 15,000/- रूपए थे। इन करेंसी नोटो के नंबरों का मिलान किए जाने पर ये नोट वही नोट पाए गए, जो लोकायुक्त कार्यालय में फिनाफ्थीलीन पावडर लगाकर आवेदक सुखदेव पांचाल की जेब में रखवाए गए थे। मौके पर आरोपी रामेश्वर चौहान के हाथों को सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। आरोपी ने रिश्वत के नोट लेकर अपने सामने की टेबल पर रख लिए थे। एफ.एस.एल. द्वारा रासायनिक परीक्षण में आरोपी के हाथ धुलवाने के घोल और टेबल के उस स्थान को जहां रिश्वत की राशि रखी गई थी के पोछन के घोल में फिनाफ्थलीन का परीक्षण धनात्मक पाया था।
विवेचना में अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन द्वारा आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र दिनांक 27.09.2022 को विशेष न्यायालय रतलाम में प्रस्तुत किया गया था। जिसमें विचारण उपरांत विशेष न्यायालय रतलाम द्वारा आरोपी रामेश्वर चौहान पिता खेमराज चौहान, उम्र 62 वर्ष तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला रतलाम को दोषसिद्ध किया गया । शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी श्री कृष्णकांत चौहान, विशेष लोक अभियोजक (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) /सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा की गई है।