रेल मंत्रालय ने किये संशोधित आदेश जारी – अब कर्मचारी फिजिकली पास /पीटीओ प्राप्त कर सकेंगे साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए यह अवधि 31 मार्च 2021 की

रतलाम। मैन्युअल पास / पीटीओ बनाने की अवधि कार्यरत रेल कर्मचारियों के लिए 31 दिसंबर 2020 की गई है वही सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी पेंशनरों के लिए यह अवधि 31 मार्च 2021 की गई है! उपरोक्त जानकारी देते हुए वेस्टर्न रेलवे एंप्लाइज यूनियन के मीडिया प्रभारी अशोक तिवारी ने बताया कि ई पास प्रणाली से कर्मचारियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था रेलवे बोर्ड भारत सरकार रेल मंत्रालय द्वारा 16 नवंबर को एक आदेश जारी कर 24 – 8 – 2020 आदेश में संशोधित करते हुए नया आदेश जारी कर कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर संशोधित आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार अब कर्मचारी फिजिकली पास /पीटीओ प्राप्त कर सकेंगे साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए यह अवधि 31 मार्च 2021 की गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट एवं रेलवे पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश व्यास ने बताया कि नेशनल पेंशनर एसोसिएशन ने इस मामले में रेलवे बोर्ड को ज्ञापन देकर यह मांग की गई थी कि अभी कई कर्मचारी जो मोबाइल ऐप अन्य जानकारियां मोबाइल पर अपलोड नहीं कर सकने में सक्षम है उन्हें फिजिकली ( हाथ से बने हुए ) पास सुविधा प्रदान की जाए जिस पर सरकार ने रेलवे पेंशनर को राहत देते हुए अवधि 31 मार्च 2021 तक के सुविधा प्रदान की है, जिसका एसोसिएशन स्वागत करता है।