के.सी.सी. लोन स्वीकृत करने के एवज में 10,000/- रूपए की रिश्वत लेने वाले तत्कालीन शाखा प्रबंधक सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, शाखा आलोट जिला रतलाम को 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/- रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया

रतलाम। विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त उज्जैन के विशेष प्रकरण क्रमांक 02/2023 में विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) आदित्य रावत द्वारा आज दि. 30/08/2024 को पारित अपने निर्णय में आरोपी मांगीलाल चोहान तत्कालीन शाखा प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, शाखा आलोट जिला रतलाम को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 में दोषसिद्ध पाते हुऐ 04 वर्ष के सश्रम कारावास तथा राशि 2000/- रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित कर आरोपी को जेल भेजा गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक कृष्णकांत चोहान द्वारा की गई।
जिला अभियोजन अधिकारी जिला रतलाम श्री गोविन्द प्रसाद घाटिया एवं अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी विजय कुमार पारस के द्वारा बताया गया कि दि. 09.03.2022 को आवेदक बालूसिंह पिता रामचन्द्र रेवाडिया, उम्र – 52 वर्ष नि. ग्राम भीम तहसील आलोट जिला रतलाम ने लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में उपस्थिति होकर एक लिखित शिकायत आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि मेरे व मेरी पत्नी शारदाबाई के नाम से मेरे गांव में कुल 08 बीघा जमीन है। उक्त जमीन पर मैनें सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया शाखा आलोट से के.सी.सी. लोन 2,72,000/- रूपए स्वीकृत कराया था। उक्त स्वीकृत लोन के रूपए निकालने जब मैं बैंक में गया था, तब बैंक मैनेजर मांगीलाल चोहान ने मुझे बुलाकर कहा कि मैनें तुम्हारा के.सी.सी. लोन स्वीकृत कर दिया है, उक्त के.सी.सी लोन को स्वीकृत करने के एवज में 15 हजार रूपए रिश्वत की मांग की गयी। इसके बाद दिनांक 07.03.2022 को बैंक मैनेजर द्वारा स्वयं के मोबाईल से मुझे फोन लगाकर कहा गया कि के.सी.सी. लोन स्वीकृत किया है और 15 हजार रूपए रिश्वत की मांग की। इस पर कार्यवाहक निरीक्षक बलवीरसिंह यादव, विपुस्था लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन ने रिश्वत की मांग की जाने की पुष्टि की जाने के लिए आवेदक को रिश्वत संबंधी वार्तालाप को गोपनीय रूप से रिकॉर्ड करने के लिए शासकीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर दिया तथा आरोपी मांगीलाल चोहान और आवेदक बालूसिंह रेवाडिया के मध्य हुई रिश्वत संबंधी बातचीत की रिकॉर्डिंग कराई गई। आवेदक द्वारा आरोपी मांगीलाल चोहान से रिश्वत की राशि कम करने का निवेदन किया गया तो वह 10,000/- रूपए की रिश्वत की राशि लेने के लिए राजी हो गया। तत्पश्चात रिश्वत की मांग प्रमाणित पाए जाने पर, विधिवत ट्रैप कार्यवाही दिनांक 11.03.2022 को सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, आलोट जिला रतलाम में तत्कालीन शाखा प्रबंधक, मांगीलाल चोहान को आवेदक बालूसिंह रेवाडिया से 10,000/- रूपए रिश्वत लेते हुऐ लोकायुक्त के कार्यवाहक निरीक्षक बलवीरसिंह यादव के द्वारा ट्रेप किया गया। आवेदक बालूसिंह रेवाडिया ने कार्यवाहक निरीक्षक बलवीरसिंह यादव को बताया कि वह सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के शाखा प्रबंधक के कक्ष में आरोपी मांगीलाल चोहान के मांगने पर उसने रिश्वत के 10,000/- उसके हाथ में दिये है, जो उसने अपने सामने की टेबल पर रखे मोबाईल के नीचे रख लिए है। विज्ञप्त पंच श्री संजीव कुमार पचोरी ने आरोपी मांगीलाल चोहान से रिश्वत की राशि के बारे में पूछा तो उसने बताया कि बालूसिंह रेवाडिया से 10,000/- रूपए लेकर अपनी टेबल पर मोबाईल के नीचे रख लिये है जिस पर विज्ञप्त पंच संजीव कुमार पचोरी ने आरोपी के सामने की टेबल पर मोबाईल के नीचे से रूपए उठाये और गिने तो 500-500 रूपए के 20 नोट कुल 10,000/- रूपए थे। इन करेंसी नोटो के नंबरों का मिलान किए जाने पर ये नोट वही नोट पाए गए, जो लोकायुक्त कार्यालय में फिनाफ्थीलीन पावडर लगाकर आवेदक बालुसिंह रेवाडिया की जेब में रखवाए गए थे। मौके पर आरोपी मांगीलाल चोहान के हाथों को सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। आरोपी ने रिश्वत के नोट लेकर अपनी टेबल पर मोबाईल के नीचे रख लिए थे। वैज्ञानिक प्रयोगशाला द्वारा रासायनिक परीक्षण में आरोपी के हाथ धुलवाने के घोल और टेबल के उस स्थान को जहां रिश्वत की राशि रखी गई थी के पोछन के घोल में फिनाफ्थलीन का परीक्षण धनात्मक पाया था।
विवेचना में अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन द्वारा आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र दिनांक 17.01.2023 को विशेष न्यायालय रतलाम में प्रस्तुत किया गया था। जिसमें विचारण उपरांत विशेष न्यायालय रतलाम द्वारा आरोपी मांगीलाल चोहान पिता बलदेव चोहान, उम्र 60 वर्ष तत्कालीन शाखा प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, आलोट, जिला रतलाम को दोषसिद्ध किया गया। शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी कृष्णकांत चोहान, विशेष लोक अभियोजक (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) के द्वारा की गई है।