रतलाम 21 सितंबर 2024/आगामी 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर संपूर्ण दिवस के लिए जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री राजेश बाथम द्वारा जारी आदेश के अनुसार शुष्क दिवस पर संपूर्ण जिले में मदिरा विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। उक्त दिवस में जिले की समस्त कंपोजिट मदिरा दुकान और उनसे संलग्न गोदाम मध्य भांडागार एवं वायनरी वाइन आउटलेट सि2 सि3 होटल, बार को पूर्णतः से बंद रखा जाएगा एवं मदिरा के व्यक्तिगत भंडारण पर तथा गैर लाइसेंस प्राप्त परिसर में मदिरा के भंडारण पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी और किसी भी अधिकृत अनादिकृत स्थान से मदिरा का क्रय विक्रय और अवैध परिवहन नहीं होगा।