रतलाम । विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त उज्जैन के विशेष प्रकरण क्रमांक 03/2023 में माननीय विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) श्रीमान् आदित्य रावत द्वारा आज दिनांक 26.11.2024 को पारित अपने निर्णय में आरोपी बंशीदास उम्र 56 वर्ष, लाईनमैन, म.प्र.वि.वि.कं.लि. सुखेडा, पंचेवा ग्रिड, तहसील पिपलौदा जिला रतलाम को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 में दोषसिद्ध पाते हुऐ 04 वर्ष के सश्रम कारावास तथा राशि 2000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित कर आरोपी को जेल भेजा गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री कृष्णकांत चैहान द्वारा की गई।
जिला अभियोजन अधिकारी जिला रतलाम श्री गोविन्द प्रसाद घाटिया के द्वारा बताया गया कि दिनांक 12.01.2020 को प्रातः 09:00 बजे आवेदक नानालाल पाटीदार पिता समरथलाल पाटीदार निवासी ग्राम धमेडी तहसील पिपलौदा जिला रतलाम ने लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में उपस्थिति होकर एक लिखित शिकायत आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि मेरी पत्नी श्रीमती बालीबाई के नाम पर ग्राम नौलखा में 8 बीघा कृषि भूमि है। जिस पर वर्तमान में गेहूं की खेती कर रहा है। उक्त जमीन पर मेरे द्वारा ट्युबवेल से पानी देने हेतु विद्युत कनेक्शन लिया है तथा वर्तमान में ट्युबवेल से गेहूं में पानी देने का काम कर रहा हॅू। मेरे ट्युबवेल पर आकर बंशीदास लाईनमेंन जो म.प्र.प.क्षे.वि.मं. ग्रिड पंचेवा पर कार्यरत है, उनके द्वारा बार-बार कहा जाता है कि तुम्हारी पानी की मोटर 7 हार्सपावर का लोड ले रही है जबकि तुम्हारे पास 5 हार्सपावर लोड का कनेक्शन है। यदि आप 7 हार्सपावर की मोटर चलाने चाहते है तो मुझे 10,000/- रूपए की रिश्वत देना पडेगी अन्यथा मैं आपका विद्युत कनेक्शन विच्छेद कर दूंगा। इस पर उप पुलिस अधीक्षक वेदान्त शर्मा, विपुस्था लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन ने रिश्वत की मांग की जाने की पुष्टि की जाने के लिए आवेदक को रिश्वत संबंधी वार्तालाप को गोपनीय रूप से रिकॉर्ड करने के लिए शासकीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर दिया तथा आरोपी बंशीदास और आवेदक नानालाल पाटीदार के मध्य हुई रिश्वत संबंधी बातचीत की रिकॉर्डिंग कराई गई। रिश्वत संबंधी बातचीत के दौरान आरोपी बंशीदास लाईनमैंन से स्वयं की मोटर के संबंध में बात कि तो बंशीदास लाईनमेंन ने उससे 10,000/- रूपए की मांग कि, व फरियादी नानालाल पाटीदार के निवेदन करने पर आरेापी बंशीदास लाईनमेंन 5,000/- रूपए लेने पर सहमत हो गया।
तत्पश्चात रिश्वत की मांग प्रमाणित पाए जाने पर, विधिवत ट्रैप कार्यवाही दिनांक 13.01.2020 को बस स्टेण्ड, जावरा के समीप स्थित होटल चेतन के बाहर से आरोपी तत्कालीन लाईनमेंन बंशीदास को आवेदक नानालाल पाटीदार से 5,000/- रूपए रिश्वत लेते हुऐ लोकायुक्त के उप पुलिस अधीक्षक वेदान्त शर्मा के द्वारा ट्रेप किया गया। आवेदक नानालाल पाटीदार ने उप पुलिस अधीक्षक वेदान्त शर्मा को बताया कि उसने रिश्वत के रूपये बंशीदास, लाईनमेंन, म.प्र.वि.वि.कं.लि. सुखेडा, पंचेवा ग्रिड, तहसील पिपलौदा जिला रतलाम के मांगने पर उसके हाथ में दिये है, जो उसने अपनी पहनी हुई टीशर्ट की जेब में रख लिए। उप पुलिस अधीक्षक वेदान्त शर्मा ने विज्ञप्त पंच साक्षी कैलाशचन्द्र आर्य से कहा कि वे आरोपी लाईनमैंन बंशीदास से पूछे कि आवेदक नानालाल पाटीदार से ली रिश्वत राशि कहा रखी है तो आरोपी बंशीदास द्वारा बताया गया कि नानालाल पाटीदार से 5,000/- रूपए अपने हाथों में लेकर अपनी पहनी हुई टीशर्ट की बांयी जेब में रख लिए है। इसके बाद विज्ञप्त पंच कैलाशचन्द्र आर्य ने आरोपी बंशीदास की पहनी हुई टीशर्ट की बांयी जेब में हाथ डालकर निकाले और गिने तो 500-500 रूपए के 10 नोट कुल 5,000/- रूपए निकले।
इन करेंसी नोटो के नंबरों का मिलान किए जाने पर ये नोट वही नोट पाए गए, जो लोकायुक्त कार्यालय में फिनाफ्थीलीन पावडर लगाकर आवेदक नानालाल पाटीदार की जेब में रखवाए गए थे। मौके पर आरोपी बंशीदास के हाथों को सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। एफ.एस.एल. द्वारा रासायनिक परीक्षण में आरोपी के हाथ धुलवाने के घोल और उसकी पहनी हुई टीशर्ट की बांयी जेब जहां रिश्वत की राशि रखी गई थी के पोछन के घोल में फिनाफ्थलीन का परीक्षण धनात्मक पाया था।
विवेचना में अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन द्वारा आरोपीगणों के विरुद्ध अभियोग पत्र दिनांक 16.03.2023 को विशेष न्यायालय रतलाम में प्रस्तुत किया गया था। जिसमें विचारण उपरांत विशेष न्यायालय रतलाम द्वारा आरोपी बंशीदास उम्र 56 वर्ष, लाईनमेंन, म.प्र.वि.वि.कं.लि., सुखेडा, पंचेवा ग्रिड, तहसील पिपलौदा जिला रतलाम को दोषसिद्ध किया गया। शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी श्री कृष्णकांत चैहान, विशेष लोक अभियोजक (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) के द्वारा की गई है।