रतलाम । दिनांक 22-3-21 को थाना औधोगिक क्षेत्र रतलाम मे आरोपी दीपक उर्फ दीपू टांक 2. विनोद उर्फ विनू शर्मा 3. बलवंत उर्फ बल्ली गोयल 4. अविनाश उर्फ चिंटू टांक निवासी दीनदयाल नगर रतलाम द्वारा पैसे की सुपारी देकर हत्या कराने हेतु दवाब बनाए जाने के षणयंत्र बनाने व 50 हज़ार रूपय का ऋण देकर भारी व्याज वसूलने की सूचना पर से आरोपीओ के विरुद्ध कार्यवाही कर अपराध धारा 115,387,384 भा0द0वि0 एवं धारा ङ म.प्र.ऋ्णीयो का संरक्षण अधिनियम, धारा 25,27 आर्म्स एक्ट का पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया था । एव आरोपी दीपक उर्फ दीपू टांक पिता प्रकाश टांक निवासी दीनदयाल नगर रतलाम 2. विनोद उर्फ विनू शर्मा पिता प्यारेलाल शर्मा निवासी दीनदयाल नगर रतलाम से प्रथक – प्रथक घटना में प्रयुक्त कुल 02 नग देशी पिस्टल 08 जिंदा राउण्ड के जप्त किए गए थे ।
घटना उपरांत आम जनता मे उक्त सूचना का प्रसार हुआ जिसके फल स्वरूप उक्त आरोपीगणो द्वारा सूदखोरी के शिकार व्यक्तिओ ने हिम्मत दिखते हुए पुलिस से संपर्क करना प्रारम्भ किया गया । फलस्वरूप प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करते हुए थाना औधोगिक क्षेत्र, थाना माणकचौक रतलाम मे अपराध धारा :- 384,385,386,323,341,294,34 ढ्ढक्कष्ट धारा ङ म0प्र0 ऋणियो का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किये गए है ।
पंजीबद्ध अपराधो मे 14 अन्य सूदखोरी के शिकार व्यक्तियो द्वारा भी पुलिस को सूचना प्रदान की है, जिसे विवेचना मे शामिल किया गया है । व अन्य व्यक्तिओ द्वारा लगातार फोन पर पुलिस से संपर्क किया जा रहा है, जिन्हे विवेचना मे शामिल किया जा रहा है ।
घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण की उत्कृष्ठ विवेचना, आरोपीयो की गिरफ्तारी व साक्ष्य संकलन हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अति0 पुलिस अधीक्षक (सिटी) श्री डॉ इंद्रजीत बाकलवार के मार्गदर्शन मे नगर पुलिस अधीक्षक श्री हेमंत चौहान के नेत्रत्व मे 10 सदस्यी स्ढ्ढञ्ज का गठन किया गया ।
तरीका-ए- वारदात :-
आरोपीगण जिस व्यक्ति को पैसे उधर के रूप मे लिया करते थे उनसे 3-20 प्रतिशत व्याज प्रति माह वासूल किया करते थे एवं लोन देने के नाम पर लोगो से हस्ताक्षरित ब्लैंक चेक, आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे दस्तावेज़ अपने पास रख लिया करते थे, इसके अतिरिक्त उधार के एवज मे किसी की भूमि को बंधक रखना व भूमि बंधक रख व्याज वसूला करते थे ।
आरोपीगणो द्वारा लोगो को निरंतर डराया धमकाया जाता था, जिस भय के कारण पैसे उधार लेने वाला व्यक्ति किसी भी प्रकार से पुलिस या अन्य सहायता प्राप्त करने से कतराता था ।
जप्त रिकॉर्ड के अवलोकन पर ज्ञात हुआ की आरोपीओ द्वारा यह धन्धा पिछले कई वर्षो से किया जा रहा है व बड़ी मात्र मे लोगो को पैसे देकर अपना शिकार बनाया है व उनके अवैध व्याज वसूल किया गया है।
एक दिन में 48 हज़ार से लेकर 3 लाख रूपय तक के व्याज की वसूली आरोपीओ द्वारा की जा रही थी । व पिछले 21 दिनो में कुल 26 लाख रूपय का व्याज आरोपीओ द्वारा वसूल किया गया है ।
अभी तक प्राप्त रिकॉर्ड के अवलोकन पर विगत 6 माह मे करीब 6 करोड़ रूपय का लेन देन की जानकारी प्राप्त हुई है ।
अभी तक की विवेचना मे इस वर्ष कुल 148 व्यक्तिओ को ब्याज पर पैसे देने के रिकॉर्ड प्राप्त हुए है । व लैपटाप व अन्य रिकॉर्ड के सम्पूर्ण आलोकन व आरोपीओ से दस्तावेज़ की जप्ति उपरांत कुल कितने लोगो को शिकार बनाया गया है, इस बात की जानकारी आरोपीओ से प्राप्त की जा रही है ।
कार्यवाही – प्रकरण पंजीबद्ध कर फरियादीयो से पूछताछ की गई जिनके द्वारा बताया गया की दीपक उर्फ दीपु टाँक द्वारा बालाजी फ़ाइनेंस नाम से एक कंपनी ढ्ढष्टढ्ढष्टढ्ढ बैंक के ऊपर लोकेन्द्र टाकीज़ के सामने खोली है, जिसका आफीस बिल्कुल बैंक जैसा कर रखा है । एवं आफिस में इंद्रपाल झाला, नागेश्वर राव, छोटु जोशी, प्रेम शक्तावत आदि लोग काम करते है, जो उधार लेने वाले हर व्यक्ति का पूरा रिकार्ड आफिस के लेपटाप व रजिस्टर में रखते है । अत: गठित टीम द्वारा आरोपीओ के ऑफिस व अन्य ठिकानो पर दबिश देकर आरोपी के कब्जे से 2 लैपटाप, प्रिंटर, पेन ड्राइव व व्याज पर दिये पैसे का हिसाब जप्त किए गए है ।
दिनांक 27-3-21 को आरोपी से सूद के रूप मे वसूल की गई राशि व जानकारी हेतु प्राप्त किए गए दस्तावेज़ की जप्ति हुई है जो निम्न लिखित है –
आरोपी दीपक उर्फ दीपु टाँक की निशादेही से आरोपी के कार्यालय से कुल 20 लाख रूपय नगद ।
आरोपी अविनाश टाँक की निशादेही से आरोपी के कार्यालय से कुल 5 लाख रूपय नगद ।
इंद्रपाल झाला के कब्जे से 1 लाख 29 हज़ार 900 रुपय नगद व ऑफिस में उपयोग हेतु इस्तेमाल किए जाने वाला एक विवों कंपनी का मोबाइल ।
आरोपी नागेश्वर से एसबीआई का सेक्युर्टी के रूप मे रखा गया एक ब्लैंक चेक व 1 लाख रुपय नगद ।
आरोपी छोटू से व्याज की लेनदारी से संबन्धित सूची व 2 लाख रुपय नगद ।
आरोपी अर्जुन टांक से एक ब्लेंक चेक व 2 लाख रुपये नगद ।
इस प्रकार कुल 31,29,900/- रु नगद राशि जप्त की गई है जो राशि आरोपीओ द्वारा व्याज के रूप मे वसूल की गयी थी ।
जप्ति के अतिरिक्त उक्त गिरफ्तार आरोपीओ से बालाजी फ़ाइनेंस नाम से फर्जी कंपनी चलाये जाने, दस्तावेज़ जप्त करने, सूदखोरी से अर्जित की गई संपत्ति की पताराशि करने व जप्त लैपटाप व अन्य एलेक्ट्रोनिक साधनो से डाटा रिकवर करने हेतु पुलिस रिमाण्ड प्राप्त किया जा रहा है । पूछताछ पर आरोपीओ से अपराध के नए तथ्य सामने आने की प्रबल संभावना है ।
गिरफ्तार आरोपी
- दीपक उर्फ दीपू टांक पिता प्रकाश टाँक निवासी दीनदयाल नगर रतलाम ।
- अविनाश उर्फ चिंटू टांक पिता प्रकाश टाँक निवासी दीनदयाल नगर रतलाम ।
- छोटू उर्फ श्री कान्त पिता छितर मल जोशी निवासी दीन दयाल नगर रतलाम ।
- अर्जुन टाँक पिता यशवंत टाँक निवासी शिवगढ़ जिला रतलाम ।
- नागेश्वर उर्फ चयन राव पिता शंकर लाल निवासी सैफी नगर रतलाम ।
- इंद्रपाल सिंग झाला निवासी प्रताप नगर रतलाम ।
प्रकरण मे विवेचना के आधार पर अन्य आरोपियों की संलिप्तता की जांच की जा रही है ।जप्त सामाग्री – आज दिनांक तक आरोपीगणो के कब्जे से कुल – एचपी के लैपटाप – 2, पेन ड्राइव – 01, प्रिंटर – 2, रजिस्टर – 1
आरोपी दीपक उर्फ दीपु टाँक की निशादेही से आरोपी के कार्यालय से कुल 20 लाख रूपय नगद ।
आरोपी अविनाश टाँक की निशदेशी से आरोपी के कार्यालय से कुल 5 लाख रूपय नगद ।
इंद्रपाल झाला के कब्जे से 1 लाख 29 हज़ार 900 रुपय नगद व ऑफिस मे उपयोग हेतु इस्तेमाल किए जाने वाला एक विवों कंपनी का मोबाइल ।
आरोपी नागेश्वर से स्क्चढ्ढ का सेक्युर्टी के रूप मे रखा गया एक ब्लैंक चेक व 1 लाख रुपय नगद।
आरोपी छोटू से व्याज की लेनदारी से संबन्धित सूची व 2 लाख रुपय नगद ।
आरोपी अर्जुन टांक से एक ब्लेंक चेक व 2 लाख रुपये नगद ।
इस प्रकार कुल 31,29,900/- रु नगद राशि जप्त की गई है जो राशि आरोपीओ द्वारा व्याज के रूप मे वसूल की गयी है ।
सराहनीय भूमिका – प्रकरण में आरोपियों की धड़पकड व गिरफ्तारी मे नगर पुलिस अधीक्षक रतलाम श्री हेमंत चौहान के नेत्रत्व मे टीम के सदस्य निरी. थाना प्रभारी औ0 क्षेत्र रतलाम श्री नीरज सारवान, थाना प्रभारी श्री अय्युब खान, साइबर सेल प्रभारी उ0नि0 अनुराग यादव, उ0नि0 मुकेश ससतिया, उ0नि0 आशीष पाल, उ0नि0 जितेंद्र कनेश, उ0नि0 जोरावर सिंह, उ0नि0 मनोज जादौन, प्र0आर0 नरेंद्र चावडा, आर0 विपुल भावसर आर0 रौशन, आर0 812 लोकेन्द्र सोनी का सराहानीय योगदान रहा ।