रतलाम । कलेक्टर श्री गोपालचन्द्र डाड के निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सैलाना तथा तत्कालीन जिला आपूर्ति अधिकारी श्री विवेक सक्सेना, सहायक आपूर्ति अधिकारी सैलाना श्री एस.ए.ए. नकवी तथा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारररी बाजना सुश्री कादम्बिनी धकाते द्वारा ग्राम खेडी बजरंगगढ तहसील रावटी में शासकीय उचित मूल्य दुकान की संयुक्त रुप से जांच की गई।
संयुक्त रुप से की गई जांच में संबंधित उचित मूल्य दुकान मे उपलब्ध स्टाक का मिलान करने पर 0.52 क्विंटल गेहूं तथा 20 किलो चना अधिक तथा 11.56 क्विंटल चावल कम पाया गया। पीओएस स्टाक से अधिक स्टाक रखा जाना पाया गया एवं पीओएस मशीन में फर्जी वितरण दर्ज किया जाकर उपभोक्ताओं को विक्रय की गई सामग्री का दुकान मे संग्रहण पाया गया।
उक्त अनियमितताओं के कारण शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक शांति मईडा, बाजना सेक्टर के परिवहनकर्ता मेसर्स दीपेश कुमार एण्ड संस, परिवहनकर्ता के कर्मचारी कुलदीप द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रदाय किए जाने वाले खाद्यान्न आदि सामग्री को षडयंत्रपूर्वक अवैध रुप से विक्रय/व्यपवर्तन किया गया जिसके कारण म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कंडिका का उल्लंघन होने से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत थाना रावटी में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी बाजना श्री आर.एन. दिवाकर द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।