जावरा नगर पालिका अध्यक्ष के वित्तीय अधिकारों पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक, अगली सुनवाई तक नहीं कर सकेंगी उपयोग

रतलाम । रतलाम जिले की जावरा नगर पालिका अध्यक्ष अनम मोहम्मद यूसुफ कड़पा के वित्तीय अधिकारों पर इंदौर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। भाजपा पार्षद रुक्मणी-राजेश धाकड़ द्वारा दायर रिट पिटीशन पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 20 मार्च 2026 को यह आदेश जारी किया।
न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि अगली सुनवाई तक यदि जावरा नगर पालिका अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा विधिवत अधिसूचना जारी किए बिना कार्य कर रही हैं, तो वे अपने वित्तीय अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकेंगी।
याचिकाकर्ता पार्षद धाकड़ का कहना है कि निकाय चुनाव में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को वित्तीय अधिकार तभी प्राप्त होते हैं, जब मध्यप्रदेश सरकार गजट नोटिफिकेशन जारी कर उन्हें विधिवत निर्वाचित घोषित करती है। उनके अनुसार, सरकार ने पार्षदों के निर्वाचन का गजट नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव का गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया।
इसी आधार पर पार्षद द्वारा इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह अंतरिम रोक लगाई है।
वहीं, नगर पालिका अध्यक्ष अनम कड़पा का कहना है कि यह मामला केवल जावरा का नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की निकायों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से संभवतः कोई त्रुटि हुई है, जिसके संबंध में कानूनी राय लेकर न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

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