आगर – मालवा । सहा. मीडिया प्रभारी जिला आगर मालवा ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक १७-०४-१९ को पीडिता ने थाने पर रिपोर्ट की कि दिनांक १४-०४-१९ को दिन के करीब २ बजे वह अपने घर पर अकेली थी और आंगन में गेंहू सुखा रही थी, तभी आरोपी सत्य नारायण ऊर्फ सत्तू पिता रामचंद्र ऊर्फ चंदरलाल सूर्यवंशी उम्र २६ साल नि. राजीव गांधी कालोनी आगर का छत से सीढ़ी से होता हुआ घर के आंगन में घुस आया और बुरी नियत से पीडिता का हाथ पकड़ कर खीच कर बोला मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, तू मुझसे बात क्यों नहीं करती और मुझे देखकर अंदर क्यों चली जाती है, पीडिता ने घबराकर उसे धक्का दिया और बचाव बचाव चिल्लाई तो आरोपी भागने लगा और पीडिता को धमकी दी कि अगर यह बात किसी को बताई तो जान से खत्म कर दूंगा । आरोपी के डर के कारण पीडिता ने किसी को नहीं बताई, और डरी सहमी उदास रहने लगी, पीडिता के उदास रहने का कारण उसकी मां ने पूछा तो पीडिता ने घटना की जानकारी अपने माता पिता को दी, पीडि़ता की रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रसूरि दर्ज कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया । श्री ओमप्रकाश रघुवंशी विशेष न्यायाधीश पोक्सोे अधिनियम के समक्ष *विशेष लोक अभियोजक पोक्सो अधिनियम श्री अनूप कुमार गुप्ता* ने राज्य की ओर से पीडित का पक्ष रखा तथा साक्ष्य एवं तर्क प्रस्तुत किये, जिनसे सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरेापी को धारा ७/८ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम २०१२ के आरोप में दोषी पाते हुए ३ वर्ष के कठोर कारावास व २ हजार रूपए के अर्थदण्ड तथा धारा ४५२ भादवि में १ वर्ष के कठोर कारावास और १ हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया, जुर्माना जमा न करने पर क़मश २ माह व १ माह के कठोर कारावास से भी दण्डित किया । जुर्माने में से २ हजार रूपए प्रतिकर स्वरूप पीडिता को प्रदान करने का आदेश भी पारित किया ।