कोनोकार्पस एवं सप्तपर्णी पौधो का रोपण नहीं करने हेतु कालोनाईजर/डवलपर्स को नोटिस जारी

नर्सरी संचालक कोनोकार्पस एवं सप्तपर्णी पौधो का विक्रय ना करें

रतलाम 24 जुलाई। शासन निर्देशानुसार नगर निगम सीमान्तर्गत नवीन विकसित कॉलोनियों, आवासीय परियोजनाओं एवं अन्य विकास कार्यो में कोनोकार्पस एवं सप्तपर्णी पौधे/वृक्ष का रोपण प्रतिबंधित किये जाने के तहत नगर के सभी कॉलोनाईजर/डेवलपर्स को उक्त पौधो का रोपण नहीं किये जाने हेतु नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किया गया साथ ही नर्सरी संचालक को भी उक्त पौधो का विक्रय ना करने हेतु नोटिस जारी किया गया है।
नोटिस में उल्लेखित किया गया है कि भविश्य में अपनी किसी भी कॉलोनी, आवासीय परियोजना, पार्क, सड़क, डिवाईडर अथवा अन्य विकसित क्षेत्र में कोनोकार्पस एवं सप्तपर्णी के पौधे/वृक्ष रोपित न करें व पूर्व में लगाए गए उक्त प्रजातियों के पौधों/वृक्षों को नियमानुसार हटाकर उनके स्थान पर स्थानीय एवं देशज प्रजातियों के पर्यावरण अनुकूल वृक्ष लगाए जाएं।
अपनी परियोजना में किए गए वृक्षारोपण का प्रजातिवार विवरण एवं अनुपालन रिपोर्ट 7 दिवस के भीतर नगर निगम उद्यान विभाग में प्रस्तुत करें। भविष्य में वृक्षारोपण एवं देशज एवं पर्यावरण अनुकूल वृक्ष प्रजातियों को ही प्राथमिकता दी जाए। उक्त निर्देशों का पालन अनिवार्य है। निर्देशों का उल्लघंन पाए जाने पर संबंधित कॉलोनाईजर/डेवलपर के विरूद्ध प्रचलित अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित की होगी।

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