रतलाम 11 अगस्त । प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 के अंतर्गत ‘‘अर्फोडेबल हाउस इन पार्टनरशिप (एएचपी) घटक’’ में डोसीगांव स्थित परियोजना में वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कुल 396 ईडब्ल्यूएस (1 बीएचके) आवासों का निर्माण कराया गया। प्रत्येक आवास की कुल लागत 7.85 लाख रूपये निर्धारित की गई, जिसमें 1.50 लाख रुपये केंद्रांश, 1.50 लाख रुपये राज्यांश 2.85 लाख रूपये निगम अंशदान तथा 2.00 लाख रुपये हितग्राही अंशदान निर्धारित किया गया।
शहर स्थित शिव शंकर कॉलोनी एवं प्रकाश नगर स्लम बस्ती, जो रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण कर स्थापित थी, को पुनर्वास हेतु उक्त योजना में सम्मिलित किया गया। सर्वेक्षण उपरांत पात्र हितग्राहियों की सूची तैयार कर कुल 396 हितग्राहियों का चयन किया गया, जिसे तत्कालीन कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित किया गया।
वित्तीय वर्ष 2020-21 में रेलवे प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही प्रारंभ की गई। हितग्राही से निर्धारित हितग्राही अंशदान के विरुद्ध 10 प्रतिशत मार्जिन मनी रुपये 20,000/- जमा कराई गई। इसमें से रूपये 10,000/- प्रति हितग्राही की राशि माननीय विधायक महोदय द्वारा अपने फाउंडेशन के माध्यम से अनुकंपा स्वरूप उपलब्ध कराई गई तथा शेष राशि हितग्राहियों द्वारा जमा कराई गई। साथ ही, हितग्राही अंशदान की शेष राशि रूपये 1.80 लाख जमा कराने हेतु संबंधित को अस्थायी आवंटन पत्र जारी किया ताकि हितग्राही शासन से अधिकृत पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराया जा सके।
रिकॉर्ड अनुसार कुल 396 हितग्राहियों में से 166 हितग्राहियों द्वारा बैंक ऋण प्राप्त किया गया, 20 हितग्राहियों द्वारा संपूर्ण शेष राशि एकमुश्त जमा की गई, जबकि 208 हितग्राहियों द्वारा आज दिनांक तक न तो बैंक ऋण प्राप्त किया गया एवं न ही निर्धारित हितग्राही अंशदान की शेष राशि जमा की गई।
यह भी उल्लेखनीय है कि बैंक से ऋण प्राप्त करने वाले 166 हितग्राहियों में से अधिकांश द्वारा समय पर ऋण किश्तों का भुगतान नहीं किए जाने के कारण उनके ऋण खाते एनपीए (नॉन परर्फोमिंग एसेट) घोषित हो गए। फलस्वरूप बैंक द्वारा शेष हितग्राहियों के ऋण प्रकरणों पर भी स्वीकृति प्रदान करने में असमर्थता व्यक्त की जा रही है, जिससे योजना का उद्देश्य प्रभावित हुआ है।
उक्त 208 हितग्राहियों द्वारा बिना निर्धारित हितग्राही अंशदान जमा किए विगत लगभग 6 वर्षों से आवासों पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर निवास किया जा रहा है। उक्त अवैध अतिक्रमण धारियों को हटाने हेतु वर्ष 2021 में तत्कालीन आयुक्त महोदय द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय को पत्र क्रमांक/590/पीएमएवाय/लेटर/2021-22 रतलाम दिनांक 23.11.2021 लिखा जाकर कार्यवाही प्रस्तावित की गयी, मौके पर रहवासियों द्वारा विवाद किया गया था। रहवासियों द्वारा शीघ्र राशि जमा कराने का आश्वासन पर वरिष्ठ अधिकारी एवं जन प्रतिनिधि द्वारा कार्यवाही तत्समय स्थगित की गयी। निगम द्वारा इन हितग्राहियों को समय-समय पर कुल 06 अवसरों (04.11.2021, 10.03.2022, 30.12.2023, 03.10.2024, 06.08.2026, 29.07.2026) पर नोटिस जारी कर निर्धारित राशि जमा करने अथवा आवास रिक्त करने हेतु निर्देशित किया गया, किन्तु इनके द्वारा किसी भी नोटिस का पालन नहीं किया गया। किसी भी ऐसे पात्र हितग्राही से कब्जा खाली नहीं कराया गया जिसके द्वारा रजिस्ट्री संपादित की गई हैं तथा माननीय महापौर जी के आदेशानुसार सभी शेष हितग्राहियों को शेष राशि दिनांक 31.08.26 तक जमा कराने की समयावधि दी गई हैं।